घरेलू कामगारों की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने किया कमेटी का गठन

घरेलू कामगारों की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने किया कमेटी का गठन
          घरेलू कामगारों की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने किया कमेटी का गठन
         विधानसभा उपाध्याक्ष श्रीमती वन्दना कुमारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन
         कमेटी घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से मुक्ति एवं आश्रयगृह इत्यादि विषयों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी
दिल्लीः 16 मई 2015
    दिल्ली सरकार ने घरेलू कामगारों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती बन्दना कुमारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है यह बात आज  दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय ने ’’विश्व घरेलू मजदूर दिवस’’ के अवसर पर  नेशनल प्लेटफोर्म फाॅर डोमेस्टिक वर्कर्स-दिल्ली यूनिट द्वारा आयोजित घरेलू कामगारों के सम्मेलन में कही है।  इस समिति में श्रम विभाग के संसदीय सचिव श्री नरेश यादव, श्री कृष्ण कुमार एवं नेशनल प्लेटफोर्म फाॅर डोमेस्टिक वर्कर्स-दिल्ली यूनिट के प्रतिनिधि एवं श्रम विभाग के अधिकारी होंगे।
         श्री गोपाल राय ने कहा  कि कमेटी घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से मुक्ति एवं आश्रयगृह इत्यादि विषयों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी. उन्होंने आगे कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार घरेलू कामगारों की सहायता के लिए सभी तरह के कदम उठाएगी. श्री राय ने यह भी कहा कि देश में लाखों घरेलू कामगार स्त्रियों के श्रम को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है. हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर घरेलू काम और उनमें सहायक के तौर पर लगे लोगों के काम को बेनाम और न दिखाई पड़ने वाले, गैर उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है.
         श्रम मंत्री ने कहा कि घरेलू कामगारों के लिए जल्द ही सरकार द्वारा नए कानूनों का प्रावधान किया जाएगा जिससे कि उनकों न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक छुटटी, सामाजिक सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था हो सके साथ ही प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से मुक्ति हो सके.
        श्री राय ने बताया कि घरेलू कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी ताकि सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ उनको प्रदान किया जा सके. उन्होंने कहा कि कामगार होने के बावजूद औपचारिक रूप से कानूनी हक से वंचित श्रम शक्ति की यह बड़ी संख्या कई चुनौतियों को झेल रही है. काम के दौरान जोखिम से गुजरती इस स्त्रियों को दिल्ली सरकार इनके काम से जुड़ी कानूनी सुरक्षा, छुटटी, मातृत्व अवकाश, बच्चों का पालनाघर, बीमारी की दशा में उपचार जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बचनबद्ध है.

Author: sarkarimirror