निर्माण श्रमिकों—- एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन
निर्माण श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा, विचार –विमर्श तथा अनुभवों को साझा करने के लिए विभिन्न् राज्यों के निर्माण श्रमिक बोर्डों के प्रतिनिधियों की आज दिल्ली सचिवालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ।
इस सम्मेलन में 27 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पंजाब, प.बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान,गुजरात, हरियाणा, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, अरूणांचल प्रदेश, सिक्किम, पुडीचेरी, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीस गढ़, बिहार,त्रिपुरा, दादर एवं नागर हवेली, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु इत्यादि राज्यों के श्रमिक निर्माण् बोर्ड के सचिव एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।
सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच निर्माण श्रमिको के कल्याण से संबंधित मौजूदा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई और अपने अनुभव साझा किए।
राष्ट्रीय सम्मेलन में आज निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कल्याण बोर्डों के अनुभव तथा कार्य प्रणाली की चर्चा की।
केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में बी.ओ.सी.डब्लू ऐक्ट 1996 की धारा 60 के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई।
विभिन्न प्रगतिशील विचारों, पंजीकरण की प्रक्रिया, नवीनीकरण तथा सेस संग्रहण पर चर्चा की गई।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा विभिन्न दावों के निस्तारण पर चर्चा की गई।
बी.ओ.सी.डब्लू ऐक्ट 1996 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई।