विधवा व बेसहारा पेंशन योजना 2021 | Vidhwa Pension Yojana
January 26,2021
केन्द्र व राज्य सरकारों ने गरीब विधवा महिलाओं के लिए ‘विधवा व बेसहारा पेंशन योजना’ की शुरुआत की है। इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा व बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वो अपना जीवन-यापन अच्छे तरीक़े से कर सके। इस योजना का लाभ केवल उसी विधवा महिला को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आती हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विधवा व बेसहारा पेंशन योजना की राशि हर राज्य में अलग-अलग होती है।
विधवा व बेसहारा पेंशन योजना
इस लेख में हम आपको केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चालाई जाने वाली विधवा व बेसहारा पेंशन योजना की विशेषताएं, लाभ, आवश्यक दस्तावेज व आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।
उत्तर प्रदेश विधवा व बेसहारा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चला रही है। इसे निराश्रित महिला पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की गरीब बेसहारा व विधवा महिला को प्रति माह 300 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल उसी विधवा महिला को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आती हो तथा जिसके घर में कोई कमाने वाला न हो। इस योजना के लिए आवेदन ग्राम सभा या जिला प्रोवेशन कार्यालय में जाकर किया जा सकता है। इस योजना के तहत पेंशन राशि का आवंटन प्रति 6 महीने में लाभार्थी के बैंक अकाउंट में किया जाता है। इस योजना के में विशेष जानकारी के लिए https://sspy-up.gov.in पर विजिट करें।
हरियाणा विधवा व बेसहारा पेंशन योजना
हरियाणा सरकार ने भी विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हरियाणा में रहने वाली गरीब व निराश्रित विधवा महिला को प्रति माह 1800 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह अपना जीवन-यापन अच्छी तरह से कर सके। यह राशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र में जाकर किया जा सकता है। इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए आवेदन सामाजिक कल्याण विभाग या संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के में विशेष जानकारी के लिएhttps://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ पर विजिट करें।
राजस्थान विधवा व बेसहारा पेंशन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के तहत गरीब विधवा महिलाओं को जीवन-यापन के लिए आर्थिक सहायता दी जाता है। इस योजना में पेंशन की राशि उम्र के हिसाब से अलग-अलग है। 18 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 55 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिला को प्रति माह 500 रूपये, 55 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिला को प्रतिमाह 750 रूपये, 60 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिला को प्रतिमाह 1000 रूपये तथा 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा या तलाकशुदा महिला को प्रति महीने 1500 रूपये पेंशन दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला या उसके परिवार की वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रखंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला कलेक्टर कार्यालय या उपखंड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन को सही-सही भरने के बाद उसके साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करके संबंधित कार्यालय में जमा करें।
महाराष्ट्र विधवा व बेसहारा पेंशन योजना
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के गरीब विधवा व निराश्रित महिलाओं के लिए की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी की हो या उसकी वार्षिक 21,000 रूपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत विधवा महिला को उसके भरण पोषण के लिए 600 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर महिला के पास एक से अधिक बच्चे हों तो उसे 900 रूपये प्रति माह दी जाती है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mumbaisuburban.gov.in पर विजिट करें। ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला कल्याण अधिकारी या कलेक्टर ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।
बिहार विधवा व बेसहारा पेंशन योजना
बिहार सरकार ने राज्य की गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से बिहार विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र विधवा महिला को भरण पोषण के लिए प्रति महीने 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए आवेदन पत्र प्रखंड विकास अधिकारी या बारे जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन को अच्छी तरह भरकर तथा जरूरी दस्तावेज अटैच करके इसे उसी कार्यालय में जमा करें जहाँ से आपने आवेदन पत्र लिया था। इस योजना के में विशेष जानकारी के लिए https://elabharthi.bih.nic.in पर विजिट करें।
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना
भारत सरकार ने गरीब विधवा महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ देश की कोई भी विधवा महिला जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आती हो तथा उसकी उम्र 40 से 59 वर्ष हो ले सकती है। इस योजना के तहत पात्र विधवा महिला को प्रति महीने 300 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की लाभार्थी किसी और पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकती है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है।
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
विधवा व बेसहारा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
विधवा व बेसहारा पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं अथवा पास के अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर आवेदन करें।
ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला समाज कल्याण या विकास पदाधिकारी, प्रधान या सरपंच, प्रखंड विकास अधिकारी तथा कलेक्टर कार्यालय में से किसी एक जगह संपर्क करें।