दिव्यांग पेंशन योजना 2021 | Disabled Persons Pension Yojna

January 25,2021

केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत शारीरिक रूप से निःशक्त या अपाहिज लोगों को सरकार मासिक भत्ते देती है। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से दिव्यांग या निःशक्त लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वो अपना जीवन-यापन अच्छे से कर सकें।

इस योजना का लाभ न्यूनतम 40% विकलांगता से प्रभावित लोगों को मिलेगी। कुछ राज्यों में इस योजना का लाभ न्यूनतम 60% विकलांग लोगों को मिलता है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अलग-अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग-अलग होती है।

इस लेख में आगे हम आपको दिव्यांग पेंशन योजना के उद्देश्य, लाभ तथा देश के विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही हैंडीकैप पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।

दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य

• दिव्यांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
• इस योजना उद्देश्य का दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें अपनी विकलांगता की वजह से लोगों के सामक्ष हाथ न फैलाना पड़े।
• हैंडीकैप पेंशन योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
• इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है ताकि वो भी समान्य व्यक्तियों की तरह समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें।

हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना

शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत न्यूनतम 60 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले लोगों को सरकार प्रतिमाह 1800 रूपये पेंशन देती है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो शारीरिक विकलांग की वजह से अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं।

इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, न्यूनतम 3 वर्ष से हरियाणा के स्थायी निवासी, जिसकी उम्र कम-से-कम 18 वर्ष हो तथा न्यूनतम 60% विकलांगता श्रेणी में आने वाले लोग उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.socialjusticehry.gov.in से अथवा जिला समाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करें। इस योजना के बारे में विशेष जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर – 18001802128 या 01722713277 पर संपर्क कर सकते हैं।

• हरियाणा दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म : Haryana Disabled Persons Pension Application Form PDF Download Link – https://www.socialjusticehry.gov.in/Portals/0/HP_1.pdf

UP Divyang Pension Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार ने शारिरिक रूप से निःशक्त व अपाहिज लोगों के लिए उत्तर प्रदेशDivyang Pension Yojana का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि वह अपना जीवन-यापन कर सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता – उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना, न्यूनतम 40% विकलांग हो, परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रूपये व शहरी क्षेत्रों में 56460 रूपये से कम हो तथा आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है।

इसके अलावा किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पेंशन का लाभ लेने वाले व्यक्ति भी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर जाएं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जा सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन के लिए ब्लॉक विकास अधिकारी या जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क करें। दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित विशेष जानकारी के लिए 18004190001 पर संपर्क करें।

Rajasthan Divyang Pension Yojana

राजस्थान सरकार ने राज्य के दिव्यांग लोगों के लिए राजस्थान Divyang Pension Yojanaकी शुरुआत की है। इस योजना के तहत शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग, असहाय या निःशक्त लोगों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देना है जो शारीरिक या मानसिक निःशक्तता की वजह से अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना, आयु 18 वर्ष से अधिक होना, न्यूनतम 40% विकलांग होना तथा लाभार्थी के परिवार की सलाना आय 25000 रूपये न होना आवश्यक है।

इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। ऑफलाइन आवेदन पत्र आप जिला के समाजिक कल्याण विभाग से प्रात कर सकते हैं।

आवेदन पत्र को अच्छी तरह भरकर तथा इसके साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न कर समाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग में जाकर जमा करें। इस योजना के बारे में विशेष जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001806127 पर संपर्क करें।

मध्यप्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश Divyang Pension Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार प्रति महीने 500 रूपये की पेंशन देती है, जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उसे सशक्त करना है। इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी, जो 40% या इससे अधिक विकलांग हों, आयु 18 वर्ष से अधिक हो, परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपये से कम हो तथा किसी सरकारी नौकरी में न हो वह ले सकते हैं।

इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने लिए मध्यप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं। इसके अलावा आप नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन पत्र के लिए जिला पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।

आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह भरकर तथा इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न कर जिला पंचायत कार्यालय या संबंधित विभाग में जमा करें। योजना से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के लिए हेप्ललाइन नंबर 0755-2556916 पर संपर्क करें या dpswbpl@nic.in पर ईमेल करें।हैंडीकैप पेंशन कब आएगी?

हैंडीकैप पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है। अलग-अलग राज्यों में इस योजना के तहत पेंशन राशि 300 से 1000 रुपये प्रति माह तक है। ये राशि समय-समय पर संशोधित होते रहती है। कई राज्यों में हैंडीकैप पेन्शन योजना की राशि का वितरण किया जा चुका है तथा शेष बचे राज्यों में भी जल्द ही किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप ज़िला कल्याण कार्यालय या ब्लॉक ऑफ़िस में सम्पर्क कर सकते हैं।विकलांग पेंशन कितनी है?

विकलांग पेंशन योजना की राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को अलग-अलग राज्यों में 300 से 1000 रुपये प्रति माह तक पेन्शन दी जा रही है। पेंशन राशि समय-समय पर बदलते रहती है।विकलांग पेन्शन 1000 कब से मिलेगी?

उत्तरप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने विकलांग पेन्शन की राशि बढ़ाकर 1000 प्रति महीने तक कर दी है। ये राशि हर तीन या छह महीने पर लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आपके राज्य में पेंशन राशि कब दी जाएगी इसकी जानकारी आप ज़िला कल्याण कार्यालय या राज्य कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।यूपी विकलांग पेंशन कब आएगी?

उत्तरप्रदेश विकलांग पेन्शन योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह 500 रुपए देने का प्रावधान है। लेकिन यूपी सरकार ने करोना संकट को देखते हुए इसे बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया है। विकलांग पेंशन योजना की लिस्ट आ चुकी है तथा पेंशन राशि ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। योजना के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप टोलफ्री नंबर – 18004190001 पर सम्पर्क कर सकते हैं।बिहार में विकलांग पेन्शन कब मिलेगा?

बिहार विकलांग पेन्शन योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह 500 रुपए दी जाती है। योजना की राशि लाभार्थी के अकाउंट में भेजी जाती है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तथा आपके अकाउंट में पेन्शन राशि नहीं आयी है तो आप ज़िला कल्याण कार्यालय या ब्लॉक ऑफ़िस में जाकर सम्पर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो टोल फ़्री नंबर 18003456212 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं

Author: sarkarimirror